नई दिल्ली: पति के खिलाफ लिखित सबमिशन में नपुंसकता का झूठा आरोप, भले ही ‘काउंटर-आरोप’ के रूप में लगाया गया हो, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी द्वारा क्रूरता के लिए राशि, दिल्ली हाईकोर्ट में रखी गई है। न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने फैसला सुनाया मनमोहन तथा संजीव नरूला, बार और बेंच ने सूचना दी।
यह निर्णय एक ऐसे मामले में पारित किया गया था, जिसमें एक महिला ने एक पारिवारिक न्यायालय में आरोप लगाया था कि उसके पति नपुंसकता / इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित था जिसकी वजह से शादी न के बराबर हुई थी।